कार्गो टर्मिनल के उपयोगकर्ताओं को हवाई अड्डों पर उनकी दिन-प्रतिदिन की समस्याओं/शिकायत/शिकायतों को तेजी से हल करने में सुविधा प्रदान करने के लिए भा.वि.प्रा/ आईक्लास द्वारा कार्गो कॉम्प्लेक्स में हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है । शिकायतों को त्वरित कार्रवाई के लिए एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के प्रभारी या विमानपत्तन निदेशक को लिखित रूप में संबोधित किया जा सकता है और उसमें भा.वि.प्रा द्वारा उचित उत्तर दिया जाएगा ।

यदि किसी ग्राहक द्वारा अनुचित देरी का अनुभव किया जाता है, तो संबंधित ड्यूटी अधिकारी (चौबीसों घंटे उपलब्ध) से शिकायत/शिकायत के निवारण के लिए संपर्क किया जा सकता है । लिखित शिकायत की पावती 2 कार्य दिवसों के भीतर और इस तरह की सूचना पर जवाब 15 कार्य दिवसों के भीतर दिया जाएगा ।

सभी कार्गो टर्मिनलों पर विशिष्ट स्थानों पर ड्यूटी अधिकारियों और सुझाव पेटियों के साथ शिकायत रजिस्टर उपलब्ध है ।

भा.वि.प्रा प्रबंधित हवाई अड्डों के अधिकारियों से संपर्क विवरण के लिए शिकायत/शिकायत दर्ज करने के लिए सामान्य कामकाजी घंटों में संपर्क किया जा सकता है: http://aaiclas-ecom.org/

शिकायतों/शिकायतों के निवारण के मामले में,  कार्यपालक निदेशक(कार्गो)/महाप्रबंधक (कार्गो) मुख्य कार्यकारी अधिकारी / मुख्य प्रचालन अधिकारी, आईक्लास मुख्यालय, दिल्ली के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है:

दूरभाष नंबर : 011-24657930/24657919, फैक्स नंबर: 24657929

कोई भी निर्यातक/आयातक/सीमा शुल्क हाउस एजेंट/एयरलाइंस आदि जो भा.वि.प्रा आईक्लास के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से लेनदेन करना चाहते हैं, उन्हें भा.वि.प्रा के साथ http://aaiclas-ecom.org पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। मैसेज एक्सचेंज गतिविधियों के लिए भी पंजीकरण अनिवार्य है ।

पंजीकरण की प्रक्रिया:

उपयोगकर्ता को प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ भौतिक पंजीकरण फॉर्म भरना होगा और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा)/ आईक्लास को जमा करना होगा । भा.वि.प्रा प्रस्तुत किए गए विवरण की वैधता का पता लगाएगा । उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे पंजीकरण फॉर्म में वैध ई-मेल, पता और फोन नंबर भरें ताकि भा.वि.प्रा आईक्लास यूजर आईडी और पासवर्ड आबंटन के संबंध में आगे सूचित किया जा सके । उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि भा.वि.प्रा आईक्लास द्वारा निर्दिष्ट पासवर्ड को तुरंत बदल दें ।

गैर-पंजीकृत उपयोगकर्ता कंसाइनमेंट स्टेटस, शुल्क गणना, अनुमान पत्रक और कार्गो प्रक्रियाओं से संबंधित कार्यात्मकताओं से प्रतिबंधित नहीं हैं । पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए समान सुविधाएँ उपलब्ध हैं । इसके अलावा, पंजीकृत उपयोगकर्ता शुल्क से संबंधित दस्तावेजों के मुद्रण, भुगतान लेनदेन और पूर्व-जमा खाते से संबंधित विवरणों से संबंधित कार्यात्मकताओं तक पहुंचने का विशेषाधिकार प्राप्त करते हैं ।

शुल्कों की अनुसूची के लिए कृपया http://aaiclas-ecom.org/ देखें।

निर्यातक और आयातक को क्रमशः निर्यात और आयात कार्गो के मामले में उनकी खेपों पर विलंब शुल्क से बचने के लिए कितनी मुफ्त अवधि की अनुमति है ?

निर्यातक को कार्गो टर्मिनल पर कस्टोडियन को सीमा शुल्क की मंजूरी दिए गए निर्यात कार्गो को संसाधित करने / सौंपने के लिए 12 घंटे की निःशुल्क अवधि की अनुमति है । जबकि आयातित माल आगमन के समय से 48 घंटों के भीतर बिना किसी विलंब शुल्क के भुगतान के समाशोधन किया जा सकता है ।

भा.वि.प्रा आईक्लास कार्गो सेवा शुल्क का भुगतान पूर्व जमा खाता (पू.ज.ख) के माध्यम से या वाणिज्यिक कार्गो के मामले में इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया जा सकता है,    जबकि  नकद/डिमांड ड्राफ्ट केवल बेहिसाब सामान के मामले में स्वीकार्य है ।

विलंब शुल्क की छूट के लिए प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ सभी आवेदनों को सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जारी किए जाने की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए । हालांकि, प्रस्तुत करने के लिए 15 दिनों से अधिक और 30 दिनों तक की देरी को क्रमशः विमानपत्तन निदेशक/महाप्रबंधक (कार्गो) और प्रबंधक (प्रचालन) द्वारा देरी और स्थानीय वित्त सहमति के कारण के साथ माना जाएगा ।

भा.वि.प्रा आईक्लास के पास भा.वि.प्रा बोर्ड द्वारा अनुमोदित निर्धारित नीति के अनुसार, योग्य मामलों में निर्यात/आयात कार्गो पर अर्जित विलंब शुल्क को माफ करने के प्रावधान हैं  । नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

मौके पर ही हाथ से प्रस्तुत छूट के अनुरोध को स्वीकार करें ।

स्थानीय शक्तियों के भीतर 15 दिनों के भीतर और भा.वि.प्रा आईक्लास मुख्यालय को संदर्भित मामलों के संबंध में 30 दिनों के भीतर प्रक्रिया छूट आवेदन। जहां-जहां भी आवश्यक सभी प्रासंगिक दस्तावेज आवेदनों के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं।

विमानपत्तन निदेशक / महाप्रबंधक (कार्गो) / उप. महाप्रबंधक (कार्गो) को सीमा शुल्क द्वारा "आउट ऑफ चार्ज" या "लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर" पास किए जाने के बाद 15 दिनों के भीतर कंसाइनी / शिपर द्वारा किए जाने वाले विलंब शुल्क में छूट / छूट के लिए आवेदन / भा.वि.प्रा, संबंधित हवाईअड्डों पर । इसके साथ ए.डब्ल्यू.बी, बिल ऑफ एंट्री (सीमा शुल्क परीक्षा रिपोर्ट के साथ, पास "आउट ऑफ चार्ज" आदि), शिपिंग बिल, वैधानिक प्राधिकरण का डिटेंशन सर्टिफिकेट, यदि कोई हो, जैसे प्रासंगिक दस्तावेजों की सुपाठ्य फोटोकॉपी होनी चाहिए ।

प्रेषिती/शिपर पारित आदेश पर पुनर्विचार के लिए भा.वि.प्रा आईक्लास अपीलीय प्राधिकारी को अपील भी कर सकता है ।  छूट नीति की प्रति कार्गो विभाग, भा.वि.प्रा आईक्लास के प्रभारी और भा.वि.प्रा आईक्लास की वेबसाइट पर उपलब्ध है ।

कम घनत्व वाले कार्गो को संदर्भित करता है जिसके लिए परिवहन शुल्क वास्तविक सकल वजन के बजाय शिपमेंट के घन आयामों पर आधारित होते हैं । एक खेप का घन आयतन सबसे बड़ी लंबाई, सबसे बड़ी चौड़ाई और खेप या उसके पैकेज की सबसे बड़ी ऊंचाई को लागू करके स्थापित किया जाता है । ऐसे मामलों में आरोप इस आधार पर स्थापित किए जाते हैं कि प्रत्येक 6,000 घन सेंटीमीटर/366 घन इंच एक किलोग्राम के बराबर होता है ।

भा.वि.प्रा आईक्लास द्वारा सभी प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों में अंग्रेजी/हिंदी/स्थानीय भाषा में परिपक्व दावा रहित/अस्वीकृत माल के प्रदर्शन की तारीख के बारे में प्रकाशित होने के बाद सार्वजनिक नीलामी द्वारा निपटान किया जाएगा । जहां सफल बोलीदाता हथौड़े के गिरने पर तुरंत 33.33 प्रतिशत बोली लगाने और जमा करने के लिए स्वतंत्र हैं । नीलामी की तारीख से पहले उपलब्ध नीलामी बिक्री सूचियों में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं जैसा कि समाचार पत्र में प्रकाशित अधिसूचना में अधिसूचित किया गया है । भा.वि.प्रा आईक्लास कोलकाता और चेन्नई हवाई अड्डों पर   लावारिस / अघोषित माल की ई-नीलामी भी सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 48- 1962  के तहत कर रहे है ।

भा.वि.प्रा आईक्लास ने बुनियादी ढांचे/सुविधाओं का निर्माण किया है । विशेष कार्गो की देखभाल के लिए अत्याधुनिक सेंटर फॉर पेरिशेबल कार्गो, जीवित जानवर शेड, स्ट्रांग रूम, खतरनाक कार्गो शेड, कमजोर कार्गो के लिए वायर मेश आदि ।

क्षति/चोरी के मामले में कार्गो दावे के प्रसंस्करण के लिए चेक शीट;

कदम:

भा.वि.प्रा आईक्लास द्वारा कंसाइनी/ कंसाइनर्स से प्राप्त दावा मामलों को कार्गो प्रशासन अनुभाग में रखे गए दावे रजिस्टर में दर्ज किया जाता है ।

आवेदक द्वारा दावा आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाने चाहिए:-   ए.डब्ल्यू.बी. / एच.ए.डब्ल्यू.बी की प्रति, चालान की प्रति,  पैकिंग सूची की प्रति, जहां लागू हो,    अलगाव रिपोर्ट की प्रति, बिल ऑफ एंट्री की प्रति, संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट, दावा बिल, वजन दस्तावेजी सबूत, एफ.आई.आर. के आवेदन के साथ माल के पैकेज के नुकसान/क्षति का विवरण।

कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाओं का सत्यापन किया जाता है; आई.जी.एम. संख्या, फ्लाइट संख्या, फ्लाइट की तारीख., आई.डब्ल्यू.आर. संख्या., ए.डब्ल्यू.बी संख्या / ए.डब्ल्यू.बी संख्या ,  पी.सी. (कम्‍प्‍यूटरों) की संख्या , वजन,  माल की प्रकृति,  स्थान,  टिप्पणी,  स्थिति ।

iv)  कार्गो की स्थिति, चाहे वह अच्छी स्थिति में प्राप्त हो या क्षतिग्रस्त या शोर्ट लैंड या गीली स्थिति में हो, सिस्टम के माध्यम से या आई.जी.एम. सेट / अलगाव रिपोर्ट से प्राप्त की जाती है ।  यदि कार्गो क्षतिग्रस्त स्थिति में प्राप्त होता है तो इस आशय का एक पत्र परेषिती को तदनुसार भेजा जाता है ।

उन मामलों के संबंध में, जहां कार्गो अच्छी स्थिति में प्राप्त होता है और नुकसान तब हुआ जब कार्गो भा.वि.प्रा की हिरासत में था, आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए हमारे हामीदारों के पास दावा दायर किया गया है । हालांकि, भा.वि.प्रा आईक्लास परिसर में सर्वेक्षण की अनुमति देकर और उसके साक्षी होने से सुविधा सुनिश्चित की जाती है ।

उन मामलों के संबंध में, जहां प्रथम दृष्टया निर्णय लिया गया था, भा.वि.प्रा आईक्लास के हामीदारों के साथ एक अनंतिम दावे दर्ज किए जा सकते हैं । दावेदार से मामले को संसाधित करने के लिए प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है।

उन मामलों के संबंध में जहां दावेदारों द्वारा सभी प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराए गए थे । औपचारिक दावा भा.वि.प्रा आईक्लास के हामीदार के पास दर्ज कराया गया है ।

यदि हमारे हामीदार द्वारा दावे का निपटारा किया जाता है तो संदेश दावेदार को दिया जाता है और बदले में उन्हें एक पत्र प्रस्तुत करना होता है जिसमें कहा गया है कि उन्होंने अपने हामीदार से किसी भी दावे को प्राथमिकता नहीं दी है। (प्रस्ताव पत्र) ।

जिन दावों के प्रकरणों का निराकरण अधोलेखकों द्वारा हमें चेक देकर किया जाता है, उन्हें तदनुसार दावेदार को राशि जारी करने के लिए लेखा विभाग को भेजा जाता है ।

कार्गो टर्मिनल एक प्रतिबंधित क्षेत्र है, हालांकि, वास्तविक उपयोगकर्ता (उपयोगकर्ताओं) को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके अर्थात सुरक्षा विभाग के नामित अधिकारी (अधिकारियों) द्वारा जारी वैध हवाई अड्डे के प्रवेश परमिट / आगंतुक पास के साथ एयर कार्गो व्यापार / लेनदेन के लेनदेन के लिए प्रासंगिक दस्तावेज कार्गो टर्मिनल तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं।  यात्री को अपने बेहिसाब सामान की निकासी करते समय प्रवेश / प्रवेश पास प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक एयरवेबिल और पासपोर्ट दिखाना आवश्यक है।

चेन्नई और कोलकाता हवाई अड्डों पर भा.वि.प्रा आईक्लास कार्गो टर्मिनल 24 x 7  आधार पर कारोबार कर रहे हैं ।

भारतीय विमानन अकादमी

भारतीय विमानन अकादमी को भा.वि.अ. के रूप में भी जाना जाता है, यह एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, बी.सी.ए.एस और डी.जी.सी.ए की संयुक्त प्रशिक्षण अकादमी है, जिसे वर्ष 2009 में स्थापित किया गया था । यह हवाई अड्डे के प्रबंधन के सभी विषयों यानी हवाई अड्डे के संचालन, हवाई अड्डा इंजीनियरिंग निर्माण, रखरखाव / परियोजना प्रबंधन, हवाई अड्डा वित्त, मानव संसाधन प्रबंधन, हवाई अड्डा वाणिज्यिक / भूमि प्रबंधन, विमानन कानून, और कार्गो प्रबंधन, विमानन सुरक्षा और सुरक्षा में प्रशिक्षण प्रदान करता है । यह डी.जी.आर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एक आई.ए.टी.ए. मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण स्कूल है और बुनियादी कार्गो परिचयात्मक पाठ्यक्रम के लिए आई.ए.टी.ए अधिकृत प्रशिक्षण केंद्र है ।