निर्माण, रखरखाव (प्रदर्शन मानकों सहित) और हवाई अड्डों के विस्तार के लिए सहमत शर्तों के तहत किसी भी दायित्वों को पूरा न करना परियोजना कंपनियों द्वारा डिफ़ॉल्ट होगा इसके बाद हवाई अड्डों का स्थानांतरण एएआई / भारत सरकार कर दिया जाएगा। यह जुर्माना / समाप्ति प्रावधानों के रियायत समझौतों में शामिल है।

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