जब भी हवाईअड्डे पर कोई यात्री या आगंतुक किसी वस्तु के खो जाने की सूचना देता है, तो उसे मामले की सूचना विमानपत्तन निदेशक/हवाई अड्डा टर्मिनल प्रबंधक/मुख्य हवाईअड्डा सुरक्षा अधिकारी या सीआईएसएफ/पुलिस के शिफ्ट प्रभारी को देनी चाहिए।

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