किसी यात्री या आगंतुक को हवाईअड्डे पर किसी वस्तु के खो जाने की सूचना किसे देनी चाहिए?
जब भी हवाईअड्डे पर कोई यात्री या आगंतुक किसी वस्तु के खो जाने की सूचना देता है, तो उसे मामले की सूचना विमानपत्तन निदेशक/हवाई अड्डा टर्मिनल प्रबंधक/मुख्य हवाईअड्डा सुरक्षा अधिकारी या सीआईएसएफ/पुलिस के शिफ्ट प्रभारी को देनी चाहिए।