(ए) डीपीसी द्वारा पदोन्नति के लिए वीसी के मामले में:

नहीं, केवल सतर्कता स्थिति अर्थात आरडीए/अभियोजन स्वीकृति के विचार की तथ्यात्मक स्थिति, डीपीसी प्रयोजनों के लिए मानव संसाधन निदेशालय को प्रदान की जाएगी।

(बी) वीसी के अन्य मामलों में पैनल में शामिल होने, प्रतिनियुक्ति और संवेदनशील पदों पर नियुक्ति आदि के लिए:

हाँ, यदि अनुशासनिक प्राधिकारी सीबीआई की रिपोर्ट/सिफारिशों से सहमत हैं।

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